नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने एडीजे कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके चुनाव को निरस्त करते हुए प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद ओमकार गुप्ता पद पर बने रहेंगे।
ज्ञात हो कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम परविंद कुमार ने 15 नवंबर 2025 को अपने आदेश में नामांकन के समय दाखिल किए गए हलफनामे में आपराधिक मामलों का विवरण न देने को आधार बनाकर उनका चुनाव रद्द कर दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने नगर पंचायत के संचालन के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी।
इस आदेश को चुनौती देते हुए चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अपनी अपील में कहा था कि उनके चुनाव को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका 18 जुलाई 2023 को दायर हुई, जबकि चुनाव परिणाम 13 मई 2023 को घोषित हुआ था। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार निर्वाचन याचिका 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना आवश्यक है, ऐसे में यह याचिका समय-सीमा से बाहर थी। इसके बावजूद एडीजे कोर्ट ने इसे मियाद अधिनियम के तहत स्वीकार कर लिया।
इस आदेश को चुनौती देते हुए चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अपनी अपील में कहा था कि उनके चुनाव को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका 18 जुलाई 2023 को दायर हुई, जबकि चुनाव परिणाम 13 मई 2023 को घोषित हुआ था। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार निर्वाचन याचिका 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना आवश्यक है, ऐसे में यह याचिका समय-सीमा से बाहर थी। इसके बावजूद एडीजे कोर्ट ने इसे मियाद अधिनियम के तहत स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या 17 में न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि एडीजे कोर्ट का आदेश कानूनी दृष्टि से अस्थिर है। अदालत ने कहा कि परिसीमन अवधि समाप्त होने के बाद दाखिल की गई चुनाव याचिका को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने न केवल 15 नवंबर 2025 को पारित आदेश को रद्द किया, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 19 नवंबर को जारी प्रशासक नियुक्ति आदेश को भी खारिज कर दिया है।
इस फैसले के साथ ही ओमकार गुप्ता एक बार फिर नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के विधिवत चेयरमैन बने रहेंगे।
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